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विजय और संगीता तलाक मामला: पत्नी ने वापस ली याचिका, चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट ने केस बंद किया

मोहित गौतम (दिल्ली) : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता सी जोसेफ विजय से जुड़े तलाक मामले में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। विजय की पत्नी संगीता ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में दायर अपनी तलाक याचिका वापस ले ली। याचिका वापस लिए जाने के बाद अदालत ने इस मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही को समाप्त करते हुए केस बंद कर दिया।

संगीता ने फरवरी 2026 में तलाक के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने वैवाहिक संबंधों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। मीडिया में सामने आई जानकारी के अनुसार, याचिका में विजय पर एक अभिनेत्री के साथ कथित संबंध होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, ये आरोप याचिका में लगाए गए दावे थे और इन्हें अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

शुक्रवार को संगीता अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं। उन्होंने न्यायाधीश सुजाता को बताया कि वह अपनी तलाक याचिका वापस लेना चाहती हैं। अदालत ने याचिका वापस लेने के उनके निर्णय को स्वीकार करने से पहले उनसे करीब 15 मिनट तक बातचीत की। इसके बाद न्यायाधीश ने तलाक की कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया।

तलाक याचिका में संगीता ने दावा किया था कि उन्हें अप्रैल 2021 में विजय के कथित संबंध के बारे में जानकारी मिली थी। याचिका के अनुसार, इस घटना के कारण उन्हें भावनात्मक परेशानी और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसे वैवाहिक विश्वास से जुड़ा गंभीर विवाद बताया था।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि विजय का अभिनेत्री के साथ संपर्क जारी रहा, जिससे संगीता को कथित तौर पर भावनात्मक परेशानी हुई और उनके बच्चों पर भी इसका असर पड़ा। उन्होंने यह दावा भी किया था कि वर्ष 2021 के बाद विजय भावनात्मक रूप से उनसे दूर हो गए थे और उनके बीच वैवाहिक संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था।

हालांकि अब संगीता द्वारा याचिका वापस लिए जाने के बाद इन आरोपों पर आगे कोई वैवाहिक मुकदमा नहीं चलेगा। अदालत द्वारा केस बंद किए जाने का अर्थ यह है कि इस विशेष तलाक याचिका से संबंधित मौजूदा न्यायिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।

इस मामले की कानूनी प्रक्रिया 26 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल तक टाल दी गई थी। यह समय तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के आसपास का था, जिसके कारण विजय से जुड़े इस मामले ने राजनीतिक और कानूनी स्तर पर भी काफी ध्यान आकर्षित किया।

विजय के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में भी यह मामला चर्चा में रहा। अभिनेता से राजनेता बने विजय तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी पार्टी तथा राजनीतिक गतिविधियों को लेकर लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होती रही है। ऐसे में उनके निजी जीवन से जुड़े किसी भी बड़े कानूनी घटनाक्रम का राजनीतिक संदर्भ में भी विश्लेषण किया गया।

इसी बीच विजय के चुनावी हलफनामे को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में एक अलग याचिका भी दायर की गई थी। पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता वेंकटेश ने चुनावी हलफनामे में दर्ज कुछ वित्तीय जानकारियों को लेकर अदालत का रुख किया था। याचिका में विजय द्वारा संगीता को दिए गए 12.60 करोड़ रुपये के कथित ऋण का उल्लेख किया गया था।

याचिकाकर्ता ने तलाक की कार्यवाही के संदर्भ में इस वित्तीय घोषणा को लेकर सवाल उठाए थे। इसके अलावा निजी शैक्षणिक ट्रस्ट को दिए गए 20 करोड़ रुपये से संबंधित घोषणा पर भी सवाल उठाए गए थे। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने अप्रैल के अंत में इस याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि समान राहत की मांग करने वाली एक अन्य याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है।

संगीता द्वारा तलाक याचिका वापस लिए जाने के बाद अब चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही समाप्त हो गई है। याचिका वापस लेने के पीछे उनकी ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक कारण सामने नहीं आया है। इसलिए इस निर्णय के पीछे की व्यक्तिगत परिस्थितियों को लेकर किसी तरह का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

यह घटनाक्रम विजय के प्रशंसकों और तमिलनाडु की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह मामला निजी वैवाहिक विवाद से जुड़ा था, लेकिन विजय की राजनीतिक भूमिका के कारण इसकी खबर सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनी। अब अदालत की कार्यवाही बंद होने के साथ इस तलाक याचिका का कानूनी अध्याय फिलहाल समाप्त हो गया है।

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