राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में धरना या प्रदर्शन आयोजित करने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के धरने या प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को औपचारिक आवेदन देना होगा।
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि ये नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में 'मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सरकार एवं अन्य' मामले में दिए गए फैसले और उसके अनुपालन में वर्ष 2022 में जारी पुलिस स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत लागू किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और बड़े जनसमूह के प्रबंधन के लिए तय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है।
इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि सेंट्रल विस्टा इलाके में किसी भी प्रकार के धरने या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रतिबंधित दायरे में इंडिया गेट, सी-हेक्सागन, मान सिंह रोड, जनपथ, कर्तव्य पथ और उनके आसपास के लॉन शामिल हैं। 2022 के स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार, संभावित भीड़ की संख्या के आधार पर प्रदर्शनों के लिए अन्य वैकल्पिक स्थान निर्धारित किए गए हैं।