राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनों और आंदोलनों की रिपोर्टिंग को लेकर दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश और एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, विरोध-प्रदर्शनों और संवेदनशील स्थानों की कवरेज करने वाले सभी पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों को अपने संस्थान द्वारा जारी वैध पहचान पत्र (आईडी कार्ड) या फिर पीआईबी/डीआईपी मान्यता कार्ड साथ रखना और उसे हर समय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तनावपूर्ण स्थितियों में रिपोर्टिंग के दौरान मीडियाकर्मी सुरक्षा बलों की कार्रवाई और मूवमेंट में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। साथ ही, पत्रकारों को सुरक्षित दूरी बनाकर कवरेज करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की सलाह दी गई है। यह कदम हाल ही में प्रदर्शन स्थलों पर मीडियाकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच सामने आई विभिन्न स्थितियों के मद्देनजर पहचान को आसान बनाने और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।