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मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत: सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बरी

साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को राहुल गांधी को इस मामले में दोषमुक्त (बरी) कर दिया है।

यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में दिए गए एक भाषण से संबंधित था, जिसमें कथित टिप्पणियों को लेकर स्थानीय स्तर पर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया, गवाहों के बयान और विभिन्न अदालतों में चली सुनवाइयों के बाद अंततः विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया।

फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में कानूनी पक्ष और औपचारिकताएं पूरी की गईं। इस निर्णय से कांग्रेस नेतृत्व और समर्थकों को बड़ी राहत मिली है, जबकि कानूनी जानकारों के अनुसार अदालत द्वारा साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर यह फैसला पारित किया गया है।