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जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: नोटिस जारी कर केंद्र व दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

जंतर-मंतर को अधिकृत प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने (डी-नोटीफाई करने) के दिल्ली पुलिस के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने का निर्णय किस आधार पर लिया गया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की किसी मौखिक टिप्पणी के प्रभाव में लिया गया या फिर सुरक्षा और उपयोगिता के आकलन के बाद लिया गया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि यह फैसला किसी टिप्पणी के आधार पर नहीं, बल्कि पूर्व में गठित एक विशेष समिति की विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।

इसके अलावा, प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी विभिन्न अर्जियों पर सुनवाई करते हुए पीठ ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हालिया प्रदर्शनों के सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखें। वहीं, सुनवाई के दौरान 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक किए गए मार्च और उससे जुड़ी अव्यवस्थाओं को लेकर शीर्ष अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई और याचिकाकर्ता पक्ष से उनके आचरण को लेकर स्पष्टीकरण देने को कहा है।