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यातायात नियम और अधिकार: कब पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती?

मोहित गौतम (दिल्ली) : देश की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और हादसों को रोकने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। लेकिन कई बार आम लोग यह नहीं जानते कि पुलिस किन परिस्थितियों में उनका चालान काट सकती है और किन हालातों में नहीं। जानकारी के अभाव में लोग बिना वजह परेशान होते हैं। आइए जानते हैं आपके अधिकार और नियम:

किन हालातों में पुलिस चालान नहीं काट सकती

  1. वैध दस्तावेज होने पर – अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैध हैं, तो पुलिस चालान नहीं कर सकती।

  2. ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मान्य – mParivahan या DigiLocker पर उपलब्ध डिजिटल डॉक्यूमेंट कानूनी रूप से मान्य हैं। सिर्फ फिजिकल कॉपी न होने पर चालान नहीं किया जा सकता।

  3. पुलिस की पहचान अनिवार्य – ट्रैफिक पुलिस बिना वर्दी या नामप्लेट दिखाए चालान नहीं कर सकती। आपकी सुरक्षा के लिए यह अधिकार आपको है।

  4. नॉन-ट्रैफिक पुलिस – सामान्य बीट पुलिसकर्मी (जो ट्रैफिक विभाग से नहीं हैं) चालान नहीं कर सकते। केवल अधिकृत ट्रैफिक पुलिसकर्मी को यह अधिकार है।

  5. मशीन या रसीद के बिना – चालान केवल वैध रसीद/इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही काटा जा सकता है। नकद वसूली या बिना रसीद के चालान अवैध है।

किन हालातों में चालान काटा जाएगा

  • बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के वाहन चलाना।

  • ओवरस्पीडिंग, गलत साइड, सिग्नल तोड़ना।

  • शराब पीकर गाड़ी चलाना।

  • वैध दस्तावेज न होना।

क्यों ज़रूरी है जानकारी

कानून जानने से न केवल आप गलत चालान से बच सकते हैं, बल्कि यातायात नियमों का सही पालन करके खुद और दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

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