ट्रैफिक चालान: कौन कर सकता है, कब नहीं हो सकता? जानिए मोटर वाहन कानून से जुड़े ज़रूरी तथ्य
मोहित गौतम (दिल्ली) : भारत की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के साथ चालान (Traffic Challan) आम बात हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक पुलिस के अलावा कौन चालान कर सकता है? किन हालात में आपका चालान नहीं हो सकता? और मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में इस बारे में क्या‑क्या प्रावधान हैं? आइए जानते हैं आसान भाषा में।
चालान किसे करने का अधिकार है?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कुछ अधिकारी ही ट्रैफिक चालान काट सकते हैं:
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ट्रैफिक पुलिस के प्रशिक्षित और यूनिफ़ॉर्मधारी अधिकारी
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RTO (Regional Transport Office) के अधिकारी
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मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर
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कभी‑कभी मजिस्ट्रेट या विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी भी
महत्वपूर्ण: चालान करने वाला अधिकारी अपनी पहचान (नाम/बैज नंबर) बताने का क़ानूनी रूप से बाध्य है।
कब चालान नहीं हो सकता?
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बिना यूनिफ़ॉर्म या पहचान पत्र के कोई पुलिसकर्मी चालान नहीं कर सकता।
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अगर वाहन के काग़ज़ात डिजिटल फॉर्म (DigiLocker या mParivahan ऐप) में वैध रूप से दिखाए जाएँ, तो चालान नहीं हो सकता।
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एक ही अपराध के लिए एक ही समय पर दो चालान नहीं हो सकते।
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सिर्फ़ ट्रैफिक पुलिस या अधिकृत अधिकारी ही चालान कर सकते हैं — होमगार्ड या प्राइवेट गार्ड नहीं।
मोटर वाहन अधिनियम की कुछ ज़रूरी धाराएँ
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धारा 177 – सामान्य उल्लंघन के लिए जुर्माना
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धारा 185 – शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सज़ा
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धारा 129 – हेलमेट पहनना अनिवार्य
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धारा 130 – काग़ज़ात दिखाने की ज़िम्मेदारी
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धारा 136A – CCTV या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चालान
डिजिटल चालान का दौर
अब ज़्यादातर शहरों में e‑challan सिस्टम लागू है। गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन कर ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैमरों से भी चालान कट सकता है। SMS या वेबसाइट पर चालान चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन ही भर सकते हैं।
क्या करें अगर चालान गलत लगे?
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चालान की कॉपी पर अधिकारी का नाम, बैज नंबर और कारण ज़रूर देखिए।
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अगर आपको लगे कि चालान गलत है, तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
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e‑challan पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
निष्कर्ष
ट्रैफिक नियम हर किसी की सुरक्षा के लिए हैं। चालान से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि नियमों का पालन करें। लेकिन अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी रखना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि किसी भी गलत चालान से बच सकें।