RTI के ज़रिए पुलिस से जानकारी कैसे लें? जानिए आसान तरीका
मोहित गौतम (दिल्ली) : अक्सर आम लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अगर किसी मामले में पुलिस से जानकारी चाहिए, या अपने इलाके की FIR, जांच की स्थिति या दूसरे रिकॉर्ड देखना हो, तो कैसे मिले? इसके लिए सबसे असरदार तरीका है सूचना का अधिकार कानून (RTI Act 2005) जिसके ज़रिए कोई भी नागरिक पुलिस विभाग से आधिकारिक जानकारी मांग सकता है।
RTI का मकसद सरकार के सभी विभागों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। पुलिस भी इसी दायरे में आती है, इसलिए आप RTI लगाकर पुलिस रिकॉर्ड, FIR की कॉपी, केस डायरी के स्टेटस, जांच की प्रगति रिपोर्ट या थाने के स्तर पर लंबित मामलों की संख्या जैसी जानकारी ले सकते हैं।
RTI लगाने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको RTI आवेदन सादे कागज़ पर लिखना होता है। इसमें साफ शब्दों में बताना होगा कि आप कौन‑सी जानकारी चाहते हैं। आवेदन हिंदी, अंग्रेज़ी या राज्य की स्थानीय भाषा में भी लिखा जा सकता है।
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आवेदन उस जिले के पुलिस विभाग के Public Information Officer (PIO) को संबोधित करना होता है।
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साथ में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट या नकद भुगतान की रसीद लगानी होती है।
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आप चाहें तो डाक से आवेदन भेज सकते हैं या खुद थाने/कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं।
कितने दिनों में मिलेगा जवाब?
RTI Act के मुताबिक, PIO को 30 दिन के भीतर मांगी गई जानकारी देनी होती है। अगर मामला किसी अन्य विभाग से जुड़ा हो, तो आवेदन वहां भेजा जाएगा और इसकी सूचना आपको दी जाएगी।
अगर जानकारी देने से इनकार किया जाता है, तो आपको लिखित कारण बताना भी ज़रूरी होता है, ताकि आप अपील कर सकें।
क्या‑क्या जानकारी मिल सकती है?
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FIR की कॉपी
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केस की वर्तमान स्थिति
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लंबित मामलों की लिस्ट
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थाने के रिकॉर्ड या रजिस्टर में दर्ज जानकारी
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विभागीय जांच की रिपोर्ट (कुछ सीमाओं के साथ)
लेकिन ध्यान रहे, ऐसे मामलों में जानकारी नहीं दी जाती जो किसी की व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन करें, या जिनसे जांच प्रभावित हो सकती है।
निष्कर्ष
RTI के ज़रिए पुलिस से जानकारी लेना एक कानूनी हक है, जिससे आप सिस्टम को अधिक पारदर्शी बना सकते हैं। आम आदमी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते जानकारी साफ और सार्वजनिक हित में मांगी जाए। इससे पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही बढ़ती है और नागरिकों का भरोसा भी मज़बूत होता है।